बागपत, अगस्त 20 -- विदेशी लेन देन का ब्योरा कॉआपरेटिव बैंकों को भी देना होगा। आयकर विभाग को अभी तक कॉआपरेटिव बैंकों से विदेशी ट्रांजेक्शन की सूचना नहीं मिल रही है। इसको लेकर आयकर विभाग जनपद के कॉआपरेटिव बैंकों से समन्वय स्थापित करेगा। सूचना के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि लेन देन पर सूचनाएं आ सकें। आयकर विभाग के पास जनपद में संचालित कॉआपरेटिव बैंकों से विदेशी लेन देन की सूचना नहीं आ रही है, जबकि निजी, सरकारी बैंक के पास केंद्रीय कृत सूचना प्रणाली सिस्टम है, जिसके माध्यम से वह सूचनाएं इनकम टैक्स को देते हैं। विदेशी लेन देन पर इनकम टैक्स बारीक नजर रखता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसफटी) विभाग इसकी निगरानी करता है। बैंकों से आने वाली सूचनाओं का सत्यापन किया जाता है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है, तो उस पर टैक्...
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