नई दिल्ली, दिसम्बर 31 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब 24 साल पुराने विदेशी मुद्रा तस्करी के मामले में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू नागर की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रही और ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी, जिससे आरोपियों का सीधा संबंध अपराध से स्थापित हो सके। अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2001 में सुरजीत सिंह चोपड़ा, हरपाल सिंह चोपड़ा और रवैल सिंह चोपड़ा पर कनॉट प्लेस स्थित पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट पार्सलों के माध्यम से हांगकांग अवैध रूप से अमेरिकी डॉलर भेजने का आरोप था। सीबीआई ने जांच के दौरान दो पार्सलों से 25-25 हजार अमेरिकी डॉलर, कुल 50 हजार डॉलर बरामद होने का दावा किया था। पार्सलों म...