दतिया, फरवरी 16 -- दतिया के जंगल में विदेशी महिला पर्यटक से गैंगरेप करने वाले आरोपियों की उम्रकैद की सजा को ग्वालियर हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने आरोपियों की सजा कम करने की अपील खारिज कर दी है। साथ ही कहा है कि हर बलात्कार जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि यह पीड़िता के शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन या आत्मा पर आघात या हमला है। यह उस समय और भी घिनौना कृत्य हो जाता है, जब पीड़िता विदेशी पर्यटक हो और वह आपके देश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक, ऐतिहासिक धरोहर को देखने आई है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 13 आरोपी सजा काट चुके हैं और उनकी दया याचिका को खारिज किया जाता है। ऐसे गंभीर मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती। मार्च 2013 में विदेशी कपल भारत में साइकिल यात्रा पर निकला था। 15 मार्च 2013 को वह मध्यप्रदेश ...