नई दिल्ली, मई 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने विदर्भ हॉकी संघ की मान्यता संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सोमवार को कहा कि हॉकी एक ओलंपिक खेल है और मौजूदा नियमों के तहत एक राज्य से केवल एक ही संघ हो सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन पीठ ने हॉकी इंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोगी सदस्य के रूप में मान्यता के लिए विदर्भ हॉकी संघ की याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कुछ समय तक बहस करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की मांग की और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 जून, 2024 को विदर्भ हॉकी संघ की सदस्यता रद्द करने के ह...