नवादा, नवम्बर 14 -- नवादा, नगर संवाददाता मतगणना कार्य को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए भारीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने कई आदेश जारी किया है। यह आदेश मतगणना की तिथि से लेकर आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। पूर्व के अनुभव के आधार पर मतगणना के दिन मतगणना परिसर के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा लोक शांति भंग करने की संभावना रहती है, जिससे अनावश्यक परेशानी एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना सम्पन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत मतगणना के दिन मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल/अभ्यर्थी से ...