मैनपुरी, सितम्बर 30 -- कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला मूले में 19 साल पहले हुए विक्रम हत्याकांड के एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस हत्याकांड में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें तीन आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला मूले से जुड़ा है। एक मई 2006 को यहां के निवासी अनिल जाटव ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसके भाई 19 वर्षीय विक्रम की लाठी डंडों से पीट-पीटकर और ईटों से कुचलकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या का आरोप गांव के ही धीरज, मुनेश, गुड्डू, नीरज पुत्रगण कुंवरपाल जाटव पर लगाया गया। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और चारों को ही विवेचना में घटना का दोषी पाते हुए उ...
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