धनबाद, सितम्बर 17 -- धनबाद, प्रतिनिधि अरबाज उर्फ विक्की की गोली मारकर हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे जेल में बंद फहीम खान का साला टुन्ना खान का पुत्र अमन खान को झारखंड उच्च न्यायालय ने आठ वर्षों बाद अपील जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया। अभियुक्त फिलहाल जमशेदपुर जेल में बंद है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहबाज सलाम के अनुसार चार सितंबर 2017 को अमन खान, जीशान और अल्ताफ मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में आत्म समर्पण किया था तथा 10 अक्तूबर 2018 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 की अदालत ने तीनों को ट्रायल के बाद दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अल्ताफ एवं जीशान को दोषी पाए जाने के कुछ दिनों के बाद ही जमानत उच्च न्यायालय से मिल गई थी आठ वर्षों के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने मंगलवार को अमन खान को जमानत ...