नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्या मामले में 25 साल की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यादव के वकील से कहा कि वह मामले में अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने या नई अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करें। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान वकील ने जोर देकर कहा कि उन्हें हाईकोर्ट भेजने के बजाय शीर्ष अदालत स्वयं उनकी जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करे। जब पीठ ने संकेत दिया कि वह याचिका खारिज कर देगी, तो यादव के वकील ने कहा कि वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इससे पहले, पीठ ने यादव की अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। शीर्ष अदालत दिल्ली हाईकोर्ट के 22 अगस्त के आदेश के खिलाफ यादव द...