बुलंदशहर, सितम्बर 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश-12 गोपाल जी के न्यायालय ने वर्ष 2016 में अगौता क्षेत्र में वाहन से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि 23 फरवरी 2016 को अगौता क्षेत्र के गांव सैगा जगतपुर निवासी समरजीत सिंह ने थाने पर तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके भाई सुरजीत सिंह की वाहन से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई है। अगौता पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी सौरभ निवासी सेगा जगतपुर थाना अगौता, राजकुमार और सुंदर निवासी गांव असगरपुर थाना हापुड़ को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्...