लखनऊ, दिसम्बर 20 -- वाहन का लोन अदा करने के बाद आरसी लोन मुक्त करवाने और ट्रांसफर करवाने के लिए वाहन स्वामियों को अब दो बार आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पहले फॉर्म 35 पर आवेदन करने पर दोनों काम एक साथ हो जाते थे। संबंधित को नई आरसी मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा। चार-पांच दिन पहले लागू हुई नई व्यवस्था से वाहन स्वामी परेशान हो रहे हैं। वाहनों के ट्रांसफर व ऋण से संबंधित एचपीए (हाइपोथिकेशन/बंधक) को आरसी से हटाने के लिए अब वाहन स्वामियों को अलग-अलग आवेदन करना पड़ रहा है। असल में जिन वाहनों पर बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से ऋण होता है, उसे चुकाने के बाद आरटीओ से आरसी पर चढ़े एचपीए को हटवाना होता है। इसके लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से मिले एनओसी वाले फॉर्म (फॉर्म 35) जमा करने पर एचपीए हटाने के साथ ही वाहन का ट्रांसफर भी हो जाता था...