सीतामढ़ी, फरवरी 25 -- सीतामढ़ी। वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो शीघ्र मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। क्योंकि 1 अप्रैल से जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। परिवहन विभाग के सचिव ने डीटीओ व एमवीआई को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए जागरूकता फैलाने का भी निर्देश दिया है। डीटीओ ने बताया कि वाहन मालिक अगर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराते है तो अब जुर्माना देना होगा। साथ ही मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर प्रदूषण व अन्य वाहन से संबंधित सुविधा भी नहीं मिलेगी। एमवीआई राकेश रंजन ने बताया कि 31 मार्च तक मोबाइ...