पटना, जुलाई 22 -- राज्यभर के सभी वाहन मालिकों को अगले तीन महीने के अंदर अपने वाहन के डाटाबेस में मोबाइल और पता अपडेट करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके वाहन के प्रदूषण, आरसी और डीएल के नवीनीकरण पर रोक लग जाएगी। मंगलवार को अपर पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ई-चालान सिस्टम बिहार में भी लागू कर दी गई है। इसको लेकर एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार की गयी है। मोबाइल नंबर और पता बार-बार बदलने की आशंका को देखते हुए अपडेशन का यह अभियान साल में एक बार सबके लिए चलाया जाएगा। एडीजी ट्रैफिक ने बताया कि एसओपी के तहत ई-चालान की निगरानी के लिए राज्य और जिलास्तर पर डैशबोर्ड बनेगा। ई-चालान से असंतुष्ट होने पर वाहन मालिक 30 दिन के भीतर इसे नामित शिकायत निवा...