विकासनगर, अक्टूबर 7 -- वाहन दुर्घटना के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मृतक की पत्नी और बच्चे को 26,81,268 रुपये प्रतिकर के रूप में देने के आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। मामले में मृतक की पत्नी ने अधिकरण में दावा किया था। घटना वर्ष 2020 की है। रुचि ने बताया कि उनके पति अंकुश कुमार आपातकालीन सेवा वाहन 108 में ईएमटी के पद पर नियुक्त थे। वह 27 अप्रैल 2020 को वाहन 108में ड्यूटी के दौरान मरीज को देहरादून हॉस्पिटल में छोडकर वापस विकासनगर उक्त वाहन से आ रहे थे। जैसे ही वाहन ढाकी (रेडापुर) छरबा थाना सहसपुर के पास पहुंचा तभी चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाया जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिससे अंकुश कुमार को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिवार का पालन पोषण करने वाला एकमात्र अंकुश ही था। अंकुश की पत्नी ...