देहरादून, नवम्बर 30 -- विकासनगर। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह ने वाहन दुर्घटना के एक मामले में दि यूनाइटेड इंडिया इश्यारेंश कंपनी को मृतक के पुत्र और पत्नी को प्रतिकर के रूप में छह लाख 62 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। माममे में मृतक के पुत्र मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में वाद दायर कर प्रतिकर की मांग की थी। मृतक के पुत्र संदीप सिंह रावत, निवासी उबोट सेडियाखाल चौबट्टाखाल पौडी हाल निवासी रसूल पुर ने बताया कि 29 मई 2011 को उसके पिता शेर सिंह रावत सुबह अपनी फैक्ट्री पृथ्वी पोली पैक राजकोट में काम करने जा रहे थे। जैसे ही वह फैक्ट्री के पास पहुंचे तभी विपरीत दिशा से आ रही मैक्स कैब के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर सड़क के किनारे कच्चे पर चल रहे उनके पिता को टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौके पर म...