नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पारित एक महत्वपूर्ण आदेश में 'वाहन दुर्घटना दावा पंचाट (एमएसीटी) और उच्च न्यायालयों निर्देश दिया है कि वे किसी भी मोटर दुर्घटना मुआवजे की याचिका को समय-सीमा समाप्त होने के आधार पर खारिज नहीं करें।' शीर्ष अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(3) को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। वर्ष 2019 में कानून में किए गए संशोधन के बाद धारा 166 (3) के तहत दावा याचिका दायर करने के लिए दुर्घटना की तारीख से 6 माह की समय-सीमा निर्धारित किए जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारी की पीठ ने कहा है कि इस संशोधन को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जस्टिस कुमार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस अदालत द्वार...