बुलंदशहर, दिसम्बर 22 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने वर्ष 2014 में बाइक चोरी एवं बरामदगी के छह मामलों में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने एक अभियुक्त पर 2.40 लाख रुपये और दूसरे अभियुक्त पर 2.70 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश ने छह अभियोगों में दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 5 जनवरी 2014 को वादी मुकदमा केके शर्मा ने कोतवाली जहांगीराबाद में तहरीर देकर अपनी बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी तरह वादी मुकदमा राजेश कुमार निवासी मोहल्ला पुख्ता बाजार, उमेश चौधरी निवासी मोहल्ला गायत्री नगर, रोहित अग्रवाल निवासी मोहल्ला पुख्ता बाजार समेत कुछ छह मामलों में अपने वाहन चोरी होने के संबंध में मुकदमा द...