बदायूं, नवम्बर 6 -- बदायूं, संवाददाता। सीजेएम न्यायालय के आदेश पर एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि वाहन की फाइनेंस जानकारी छिपाकर लाखों रुपये हड़प लिए गए और कागजात भी वापस नहीं किए गए। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के इन्द्राचौक निकट केनरा बैंक के पास रहने वाले रामदास राजपूत पुत्र रूप सिंह ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने 4 जून 2024 को बरेली के सदर काेतवाली के गंगवार इंक्लेव कर्मचारी नगर के रहने वाले पंकज गुप्ता पुत्र स्व. जयप्रकाश गुप्ता से एक ऑटो ट्रैवलर पांच लाख रुपये में खरीदा था। इस सौदे में रामदास ने 50 हजार रुपये नकद और दो लाख रुपये का चेक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा नेकपुर दिया था। गवाह बरेली के सुभाष नगर महानगर पराग फैक्ट्र...