रांची, अगस्त 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने वाहनों से काला शीशा, प्रेशर हॉर्न, नेम प्लेट और राजनीतिक दलों का झंडा हटाने का निर्देश सरकार को दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया। अदालत ने रांची के ट्रैफिक एसपी को अदालत के निर्देश का पालन कर चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान रांची के ट्रैफिक एसपी कोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने सरकार को राज्य में मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। वाहनों पर राजनीतिक दलों, धार्मिक और किसी प्रकार के अनधिकृत झंडा तत्काल हटाने और ध्वज संहिता के प्रावधानों का विधिवत पालन करने का निर्देश दिया है। प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न, अतिरिक्त लाइट और ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.