शाहजहांपुर, नवम्बर 21 -- कॉमर्शियल वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप न लगाने वाले वाहन स्वामियों पर अब परिवहन विभाग सख्ती से पेश आएगा। एआरटीओ सर्वेश कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी वाहन स्वामी निर्धारित मानकों के अनुसार रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगवाएं, अन्यथा भारी जुर्माना और जेल की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। एआरटीओ सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 104 के तहत वर्षों से यह प्रावधान लागू है, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने 4 नवंबर को दिए आदेश में इसे प्राथमिकता से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद परिवहन आयुक्त के ताज़ा पत्र के मुताबिक जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्यिक वाहनों पर एआईएस-090 तथा एआईएस-089 मानक के अनुरूप उच्च गुण...