नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने और वाहनों के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्टार-रेटिंग प्रणाली लागू करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदातल ने मामले को नीतिगत बताते हुए कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अदालत का दखल करना उचित नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन देने की छूट दी और कहा कि सरकार मामले में गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकती ...