देवघर, जून 7 -- देवघर,प्रतिनिधि। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी देवघर द्वारा यह जानकारी दी गयी कि बिना कागजातों के वाहनों का परिचालन होने से सरकार को राजस्व की क्षति होती है। उन्होंने सभी विद्यालयों के प्राचार्य/विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों को सूचित करते हुए कहा है कि देवघर जिला अंतर्गत विद्यालयों में परिचालित हो रहे वाहन एवं विद्यालय परिसर तक स्कूली छात्र/छात्राओं को आवागमन में प्रयुक्त होनेवाले सभी वाहन यथा-बस, मैजिक, सवारी वाहन, ऑटो एवं टोटो आदि का वाहन से संबंधित कागजात अद्यतन नहीं रहता है। जो केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 एवं नियमावली का उल्लंघन है। बिना कागजातों के वाहनों का परिचालन होने से सरकार के राजस्व की क्षति होती है एवं दुर्घटना की स्थिति में जानमाल/आर्थिक क्षति ह...
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