जमशेदपुर, सितम्बर 15 -- जमशेदपुर।कदमा के शास्त्रीनगर स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वास्तुविद टाइटल का दुरुपयोग न करें विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में बताया गया कि संसद द्वारा पारित वास्तु अधिनियम 1972 के तहत गठित वास्तुकला परिषद (सीओए) देशभर में वास्तु शिक्षा, मानक और पेशे के अभ्यास को नियंत्रित करती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल सीओए में पंजीकृत व्यक्ति को ही वास्तुकार शीर्षक का प्रयोग करने और वास्तु पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है।यह भी स्पष्ट किया गया कि कंपनियां, सोसाइटी या अपंजीकृत व्यक्ति इस शीर्षक का उपयोग नहीं कर सकते। गलत दावा करने पर अधिनियम की धारा 36 व 37(2) के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। साथ ही पेशे का संचालन व्यावसायिक आचरण विनियम 1989 द्वारा नियंत्रित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर...