धनबाद, नवम्बर 8 -- रविकांत झा, धनबाद वासेपुर का गैंगस्टर फहीम खान फिर से खुली हवा में सांस लेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान को जेल से छोड़ने का आदेश दिया है। शुक्रवार को फहीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के अंदर फहीम खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। वह फिलहाल जमशेदपुर की घाघीडीह जेल में वासेपुर के सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या में आजीवन सजा काट रहा है। फहीम खान ने हाईकोर्ट में 29 नवंबर 2024 को याचिका दायर करते हुए अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी। फहीम खान के अधिवक्ता ने क्रिमिनल रिट पीटेशन के तहत रिमिशन सेंटेंस (सजा में छूट देने की याचिका) फाइल किया था, जिसमें फहीम खान की ढलती उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए उसे जेल से मुक्त करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने मामले म...