नई दिल्ली, फरवरी 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तीन महिलाओं की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी जमीन अधिग्रहण किए बगैर ही रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने इस मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद संबंधित प्राधिकार को रोपवे के निर्माण को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। दूसरे शब्दों में निर्माण कार्य जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में रहे और आगे कोई निर्माण न हो। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, मामले में नोटिस जारी कर संबंधित पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने मामले की सुनवाई अप्रैल 2025 तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता रोहित अमित स्थालेकर के जरिए दाखिल मनसा ...