भदोही, अप्रैल 22 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इलाज में 25 लाख रूपये खर्च होने के बाद गलत रिपोर्ट लगाकर कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया था। पीड़ित ने आयोग में शिकायत किया था। जिस पर कंपनी को 25 लाख देने का निर्देश हुआ था। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। बीमा कंपनी द्वारा गलत रिपोर्ट लगाकार पीड़ित को हेल्थ बीमा का क्लेम न देने पर न्यायाधीश संजय कुमार डे ने यह फैसला सुनाया। इलाज में खर्च हुए 25 लाख रुपये दिए जाने का आदेश देने के साथ-साथ जुर्माना की राशि दो माह के भीतर देने का आदेश दिया। तय समय पर राशि नहीं दी गई तो धनराशि समेत नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा। औराई निवासी कृष्ण कुमार दुबे ने स्टार हेल्थ एंड एल...