नई दिल्ली, अगस्त 31 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य प्राधिकारियों को भारतीय वायु सेना में खाली पड़े 20 फ्लाइंग पदों में से एक पर महिला उम्मीदवार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अर्चना नाम की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। अर्चना ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) का एग्जाम पास किया था और उड़ान भरने के लिए मेडिकली फिट घोषित की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि "वायु सेना (i) फ्लाइंग" के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता की एक शर्त "फिट टू फ्लाई" सर्टिफिकेट है। याचिकाकर्ता अर्चना ने वकील साहिल मोंगिया के माध्यम से दायर एक याचिका में खाली पदों पर नियुक्ति की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अर्चना का तर्क था कि मई 2023 में 90 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया थी, लेकिन महिलाओं के लिए केवल 2 पद निर्धारित ...