नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि खराब वायु गुणवत्ता से निपटने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए तो शहर में निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण से निपटा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड की पीठ ने एक स्वतंत्र पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, ताकि निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। समिति में बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। मुंबई में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर चिंता जताने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने बीएमसी और एमपीसीबी को निर्द...