नई दिल्ली, जून 11 -- दिल्ली में सरकार द्वारा लाए गए 'दिल्ली स्कूल फीस (फीस निर्धारण पारदर्शिता नियमन) अध्यादेश 2025' का लाभ मौजूदा शिक्षण सत्र के अभिभावकों को भी मिलेगा। सरकार ने बताया कि यह अध्यादेश राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बनेगा और इसकी व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अगर किसी स्कूल ने इस सत्र में निर्धारित मानकों से अधिक फीस वसूली है, तो उसे वह फीस लौटानी होगी। स्कूल चाहे तो इसे आगामी महीनों की फीस में समायोजित भी कर सकता है। सरकार के अनुसार, अध्यादेश में मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार, ऐसे स्कूलों पर 1 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बावजूद अगर स्कूल नियम नहीं मानते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है और...