नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की मानहानि से संबंधित याचिका खारिज कर दी। वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान व उनकी पत्नी गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका की स्थिरता पर सवाल किए। इस मामले में वानखेड़े ने कथित तौर पर उनकी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि दिल्ली में यह याचिका कैसे स्थिरता योग्य है। पीठ ने कहा कि आपकी शिकायत यहां दिल्ली में स्थिरता योग्य नहीं है। अदालत आपकी शिकायत खारिज कर रही है। अगर आपका मामला यह होता कि दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर आपकी मानहानि की ग...