अररिया, जून 1 -- अररिया, विधि संवाददाता। किसी भी प्रकार के वादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता का सहारा लेना जरूरी है। मध्यस्थता का सहारा लेने से वादों का निपटारा संभव हो सकता है। वादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता का रूख करने से वादकारियों को फायदा ही मिलेगा, इसलिए वादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता का रूख जरूरी है। यह बातें शनिवार को फैमिली जज के प्रकोष्ठ में आयोजित सुपरवाईजरी सह मेडिएशन कमिटि की बैठक की अध्यक्षता करते हुए फैमिली जज सह मेडिएशन कमिटि के अध्यक्ष अविनाश कुमार-टू ने कही। उन्होंने कहा कि अदालतो में बढ़ते मुकदमे की संख्या कम करने के लिये मेडिएशन (मध्यस्थता) की सफलतम कार्यवाई से गुजरना जरूरी है। इसके लिए अधिक से अधिक मामलो को सर्वप्रथम मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता केंद्र भेजना होगा। जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सह सुपरभाईजरी सह...
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