अररिया, अप्रैल 29 -- सुपरवाइजरी सह मेडिएशन कमिटि की बैठक मे लिये गये कई निर्णय अररिया, विधि संवाददाता। किसी भी प्रकार के वादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता का सहारा लेना जरूरी है। मध्यस्थता का सहारा लेने से वादों का निपटारा संभव हो सकता है। वादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता का रूख करने से वादकारियों को फायदा ही मिलेगा, इसलिए वादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता का रूख जरूरी है। यह बातें सोमवार को फैमिली जज के प्रकोष्ठ में आयोजित सुपरवाइजरी सह मेडिएशन कमिटि की बैठक की अध्यक्षता करते हुए फैमिली जज सह सुपरभाईजरी सह मेडिएशन कमिटि के अध्यक्ष अविनाश कुमार-टू ने कही। उन्होंने कहा कि अदालतों मे बढ़ते मुकदमे को कम करने के लिये मेडिएशन (मध्यस्थता) की सफलतम कार्यवाई से गुजरना जरूरी है। इसके लिए अधिक से अधिक मामलो को सर्वप्रथम मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता क...