देवरिया, जुलाई 20 -- देवरिया, निज संवाददाता। सहायक श्रमायुक्त स्कन्द कुमार ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानदारों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से शीघ्र करा लें। पंजीकरण के लिए प्रतिष्ठान स्वामी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर (ओटीपी प्राप्ति हेतु) तथा ई-मेल आईडी आवश्यक है। जनपद के सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में स्थापित/संचालित सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकान, रेस्टोरेण्ट, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा ऐसे सभी आर्थिक उद्देश्य हेतु स्थापित पत्रकारिता एवं प्रेस संस्थान, बैकिंग एव इंश्योरेन्स प्रतिष्ठान, सिनेमा थियेटर इत्यादि का उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 एवं संगत उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिव...
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