गुड़गांव, नवम्बर 21 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम कार्यालय ने धन शोधन अधिनियम के तहत वाटिका लिमिटेड पर कार्रवाई की है। इस बिल्डर के 1.35 एकड़ के एक व्यावसायिक प्लॉट को अस्थायी रूप से जब्त किया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 108 करोड़ रुपये आकी जा रही है। इस बिल्डर पर निवेशकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। साल 2021 में वाटिका बिल्डर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कई निवेशकों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज किए थे। इसमें वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल भल्ला, गौतम भल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और निवेशकों को गुमराह करके करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप था। इन मुकदमों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है। जांच में सामने आया कि बिल्डर ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं में निवे...