नई दिल्ली, जून 17 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को जमानत देने से इनकार किया है जिस पर पत्नी को 'पार्टनर स्वैपिंग' के लिए मजबूर करने का आरोप है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगा उसके साथ सेक्स का ऑफर दिए जाने का भी आरोप है। अदालत ने यह कहते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी कि यह 'सामान्य वैवाहिक विवाद के आरोपों' का केस नहीं है। जस्टिस गिरीश कथपालिया जिस शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे उस पर रेप, गैंगरेप, शारीरिक शोषण, क्रूरता और आपराधिक धोखाधड़ी जैसे आरोप हैं। 9 जून को दिए आदेश में अदालत ने कहा, 'एफआईआर में लगाए गए आरोप रूढ़िवादी वैवाहिक विवाद के नहीं हैं।' अदालत ने महिला के इस आरोप पर भी विचार किया कि उसका देवर गलत तरीके से छूकर उसका यौन शोषण करता था। महिला ने जब पति से इसकी शिकायत की तो उसने इसे इग्नोर करने को क...