नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी हिरासत से संबंधित मामले में जोधपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश होने का अनुरोध किया। वांगचुक की ओर से दाखिल अर्जी का केंद्र ने विरोध किया। शीर्ष अदालत वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आरोप लगाया गया कि वांगचुक की हिरासत अवैध और मनमानी है एवं उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ को बताया कि कार्यकर्ता जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने पीठ से इसकी अनुमति मांगी है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी का विरोध करते हुए...