नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- ओडिसा हाई कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटकर बच्चे के पिता को उससे मिलने की अनुमति दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे को माता या पिता में से किसी एक के प्यार से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कटक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपने दो साल के बेटे से मिलने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति को मुलाकात का अधिकार देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भले ही कस्टडी एक अभिभावक के पास हो, लेकिन दूसरे अभिभावक के पास भी बच्चे की पर्याप्त पहुंच होनी चाहिए। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, "वह (याचिकाकर्ता) अपने बेटे से मिलने के लिए लगातार कानूनी फरियाद कर रहा है। वह लगातार अदालतों का रुख कर रहा है, वह किसी भी तरह से दूस...