नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें यह घोषित करने की अनुरोध किया गया कि उपभोक्ताओं को वितरकों, विक्रेताओं के विवरण और उत्पादों की जानकारी जानने का अधिकार है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उपभोक्ताओं के लिए सुविचारित विकल्प चुनने तथा अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं और अनुचित शोषण से खुद को बचाने के लिए जानने का अधिकार महत्वपूर्ण है। याचिका में संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि प्रत्येक वितरक, व्यापारी और दुकानदार प्रवेश द्वार पर नाम, पता, फोन नंबर और कर्मचारियों की संख्या समेत पंजीकरण का विवरण मो...