मैनपुरी, दिसम्बर 10 -- छोटे-छोटे विवादों को लेकर लोग वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। महंगे वकीलों और दलालों के चक्कर में फंसकर लोग अक्सर न्याय से दूर हो जाते हैं। ऐसे मामलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्था लागू की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मैनपुरी द्वारा वर्ष में चार बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। बुधवार को नगर स्थित डा. राममनोहर लोहिया इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश व पूर्णकालिक सचिव कमल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु आपराधिक वाद, ई-चालानी वाद, भरण-पोषण के मामले व समझौते के आधार पर निराकरण योग्य सिविल वादों की सुनवाई की जाती है। राजस्व न्यायालय से संबंधित भू-राजस्व, चकब...
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