नई दिल्ली, फरवरी 8 -- दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में घरेलू सहायक के साथ रेप के आरोप में घिरे एक पूर्व सेना मेजर को बरी कर दिया और मामले में झूठी गवाही देने पर शिकायतकर्ता (पीड़िता) के खिलाफ धारा 340 सीआरपीसी के तहत मामला दायर करने के आदेश दिए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पवन कुमार ने 3 जनवरी को दिए अपने आदेश में कहा, "मौजूदा मामले में यह सिद्ध हो चुका है कि पीड़िता ने इस अदालत के समक्ष झूठा बयान दिया. न्यायहित में यह आवश्यक है कि उसके खिलाफ प्रति-वाद की शिकायत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत में भेजी जाए।"गवाही में विरोधाभास और सुधार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही "स्पष्ट विरोधाभासों और मनगढ़ंत बातों से भरी हुई थी, जिससे उस पर विश्वास करना ...