नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दर्ज की जाने वाली गवाही के संबंध में सभी निचली अदालतों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उन सभी कार्यवाही में जहां गवाहों की जांच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है, उन्हें उनके पिछले बयानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की सुविधा प्रदान करें। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक आपराधिक मामले में यह निर्देश पारित किया। अदालत ने मुकदमे की निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करन के लिए यह कदम उठाया है। दरअसल, आपराधिक मामले में बचाव पक्ष एकमात्र चश्मदीद गवाह से अच्छे से जिरह करने में असमर्थ था, क्योंकि गवाह वीडियो लिंक के माध्यम से कनाडा से गवाही दे रही थी। वहीं ट्रायल कोर्ट उसे उसके पिछले असंगत बयान वाले दस्तावेज को दिखा ...