नई दिल्ली, नवम्बर 22 -- देश में 4 श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। इसके जरिए मौजूदा 29 श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया है। नई श्रम संहिताओं में कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ऐसा ही एक फैसला वर्क फ्रॉम होम से जुड़ा है। वर्क फ्रॉम होम को लेकर राहत देते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू नई श्रम संहिताओं में अब इस प्रावधान को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सर्विस सेक्टर में नियोक्ता और कर्मचारी की आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकेगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान बने इस मॉडल को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे कंपनियों को हाइब्रिड मॉडल को अपनाने में आसानी होगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत कर्मचारियों को घर और दफ्तर से काम करने की सुविधा मिलती है।गिग वर्कर्स के लिए क्या है? श्रम संहिताओं में प...