बागेश्वर, मई 8 -- बागेश्वर। वन स्टॉप सेंटर, पुलिस और बाल कल्याण समिति ने जिले में होने वाले बाल विवाह को रोका। स्टॉप सेंटर की टीम के साथ, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम मौजूद रही। बालिका का विवाह 17 वर्ष 10 माह की आयु में नौ मई को होना तय था। वन स्टॉप सेंटर बागेश्वर द्वारा बालिका तथा उसके परिजनों की काउंसलिंग बाल कल्याण समिति बागेश्वर में सभी टीमों ने मिलकर की। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत होने वाली सजा तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। बालिका के परिजनों ने शपथ पत्र भरवाया गया जिसके बाद बालिका के परिजनों ने विवाह को बालिका के बालिग होने तक रोक दिया। वन स्टॉप की षष्टी कांडपाल उनकी टीम बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कैलाश सिंह बोरा, एसआई मीना रावत, प्रकाश उ...