गुड़गांव, फरवरी 10 -- गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी में चार माह में काटे गए पेड़ों का रिकॉर्ड वन विभाग के पास नहीं है। यह खुलासा वन विभाग की तरफ से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) में सौंपी गई रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा है कि सॉफ्टवेयर क्रैश होने के चलते यह रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मामले में एनजीटी में अगली सुनवाई 27 अप्रैल निर्धारित की गई है। पर्यावरणविद वैशाली राणा चंद्रा ने गत वर्ष 31 मई को एनजीटी में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि कई पेड़ों को वन विभाग से बिना मंजूरी के काटा गया है। यदि कोई पकड़ा जाता है तो वन मंडल अधिकारी की तरफ से उसके ऊपर पांच सौ रुपये जुर्माना लगा दिया जाता है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि पेड़ों की कटाई की अनुमति को मनमाने ढंग से दिया जाता है। गुरुग्राम, सोहना और पटौदी तहसील पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1...