झांसी, नवम्बर 25 -- झांसी संवाददाता। झांसी। भारतीय जैव-विविधता संरक्षण सोसायटी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बबीना क्षेत्र में पिंजरों में रखे गए तोतों को रेस्क्यू किया। यह अभियान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा पालतू बनाए गए तोतों को मुक्त कराया । सूचना मिलने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी पक्षियों को सुरक्षित वन विभाग की कस्टडी में ले लिया। रेस्क्यू किए गए तोतों में रोज़-रिंग्ड पैराकीट और पल्म हेडेड पैराकीट प्रजातियाँ शामिल थीं। इन पक्षियों को अक्सर उनकी सुंदरता, चहक और आवाज़ की नकल करने की क्षमता के कारण पालतू बनाया जाता है, जो कि वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत पूरी तरह अवैध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत भारत में सभी देशी तोते अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इस अधिनियम के अनुसार,...