हल्द्वानी, मार्च 29 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विकास निगम से खनन सामग्री खरीदने वाले महबूब खान नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ट्रांजिट परमिट जारी न करने पर उत्तराखंड वन विकास निगम हल्द्वानी के लॉगिंग मैनेजर और खनन अधिकारी नैनीताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हल्द्वानी निवासी महबूब खान का कहना है कि खनन सामग्री की खरीद किए छह महीने हो चुके हैं, लेकिन न तो लॉगिंग मैनेजर और न ही नैनीताल के खनन अधिकारी द्वारा ट्रांजिट परमिट जारी किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों के जवाब को टालमटोल वाला बताते हुए ट्रांजिट पास जारी न करने के लिए छह महीने की अवधि को उचित ठहराने के शपथपत्र के साथ दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कह...