नई दिल्ली, दिसम्बर 22 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। जंगल की जमीन कर कब्जा किए जाने के मामले में समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ लिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब राज्य के सक्षम अधिकारियों की आंख के सामने निजी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, तो वे 'मूक दर्शक' बने रहे। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने जंगल की जमीन पर कब्जा को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक जांच समिति गठित करने और एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पीठ ने इसके साथ ही, निजी संस्थाओं को संबंधित जमीन को बेचने या उस पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोक दिया। पीठ ने अपने आदेश में विवादित जमी...