संतकबीरनगर, दिसम्बर 3 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के एक आरोपी को प्रभारी सीजेएम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी खुर्शीद अहमद उर्फ हीरो पर चार हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 30 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि प्रकरण में आरोपी खुर्शीद अहमद उर्फ हीरो पुत्र नामाहुद ग्राम तुनियहवां थाना मेंहदावल के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तथा आईपीसी की धारा का अभियोग पंजीकृत हुआ था। प्रकरण में पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विचारण के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। प्रभारी सीजेएम की कोर्ट ने पक्षों की बह...