नैनीताल, अप्रैल 24 -- नैनीताल, संवाददाता। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद समेत 19 लोगों को हाईकोर्ट ने फिर से कोई राहत नहीं दी है। इन सभी की जमानत याचिका पर गुरुवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि नियत की है। बता दें कि, अब्दुल मलिक को राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि हिंसा फैलाने के मामले में उनकी और अन्य आरोपियों की अभी तक जमानत नहीं हुई है। मामले के अनुसार, अब्दुल मलिक समेत अन्य के खिलाफ वनभूलपुरा हिंसा के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से एक मामला यह भी था कि मलिक ने कूटरचित, झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने ...