रांची, अगस्त 7 -- रांची, संवाददाता। बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ वनभूमि घोटाले में सीआईडी के हाथों गिरफ्तार राजवीर कंस्ट्रक्शन के निदेशक पुनीत अग्रवाल को जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर गुरुवार को सीआईडी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सीआईडी ने 14 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में है। उसने गिरफ्तारी के अगले दिन 15 जुलाई को ही जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। पुनीत अग्रवाल ने उमायुष नाम की कंपनी के खाते में 3.40 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद इस राशि से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई थी। बता दें कि सीआईडी बोकारो के सेक्टर 12 थाना में दर्ज कांड संख्या 32/2024 को टेकओवर कर जांच...