नई दिल्ली, सितम्बर 15 -- गुजरात के जामनगर में स्थापित वन्यजीव अभयारण्य में जंगली जानवरों को रखे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई है। शीर्ष अदालत की बेंच ने सोमवार को यह जानकारी दी। अदालत ने कहा कि हमारी ओर से गठित एसआईटी ने जांच की है, जिसमें पाया गया कि हाथियों को वन विभाग से खरीदने की प्रक्रिया और वनतारा में उन्हें नियमानुसार रखे जाने में कोई खामी नहीं है। अदालत ने कहा, 'अगर वनतारा वन विभाग से हाथियों को अपने संरक्षण में लेता है और पूरी प्रक्रिया का पालन होता है तो इसमें क्या गलत है। हमारी ओर से गठित समिति ने जांच की और पाया कि नियमों का पालन किया जा रहा है।' जस्टिस पंकज मिट्ठल और पीबी वाराले की बेंच ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट में यह पाया गया है कि वनतारा में नियमों का सही से पालन किया जा रहा है...
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